New Vehicle Registration Online:- भारत में वाहन पंजीकरण (RTO Registration) अब ऑनलाइन हो चुका है। यह सुविधा न केवल समय बचाती है। बल्कि लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई से भी छुटकारा दिलाती है। अगर आपने हाल ही में नई कार या बाइक खरीदी है।
तो यह आर्टिकल आपको ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया समझाएगा। साथ ही। हम नए वाहन का ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे और जरूरी टिप्स भी शेयर करेंगे।
New Vehicle Registration Online – क्यों कराएं ?
ऑनलाइन पंजीकरण ने पारंपरिक RTO प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। इसके मुख्य फायदे हैं।
- समय की बचत: 2-3 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- पारदर्शिता: ऑनलाइन पोर्टल पर हर स्टेप की जानकारी उपलब्ध होती है।
- कम लागत: ऑनलाइन आवेदन में एजेंट की फीस बचती है।
- 24×7 सुविधा: किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।
उदाहरण:- महाराष्ट्र के रहने वाले राजेश ने अपनी नई कार का पंजीकरण ऑनलाइन किया और सिर्फ 48 घंटे में RC कार्ड प्राप्त किया।
नए वाहन के ऑनलाइन पंजीकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया।
चरण 1: पारिवाहन पोर्टल पर अकाउंट बनाएं।
- पारिवाहन वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Vehicle Related Services’ चुनें।
- ‘New Registration’ पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
चरण 2: फॉर्म 20 भरें।
- वाहन का प्रकार (कार/बाइक), इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और डीलर का विवरण डालें।
- ध्यान रखें: सभी जानकारी वाहन की चालान (Invoice) से मेल खानी चाहिए।
चरण 3: दस्तावेज अपलोड करें।
निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स PDF या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करें।
- आधार कार्ड (मालिक का)
- वाहन की चालान
- बीमा पॉलिसी
- फॉर्म 22 (डीलर द्वारा जारी)
- पता प्रमाण (बिजली बिल/रेंट एग्रीमेंट)
चरण 4: पंजीकरण शुल्क जमा करें।
- शुल्क वाहन के प्रकार और राज्य के अनुसार अलग होता है (नीचे टेबल देखें)।
- UPI, क्रेडिट कार्ड, या Net Banking से भुगतान करें।
चरण 5: स्लॉट बुक करें वाहन जांच के लिए।
- RTO अधिकारी वाहन की फिजिकल जांच करेंगे।
- ऑनलाइन कैलेंडर से अपनी सुविधा के अनुसार तारीख चुनें।
चरण 6: HSRP नंबर प्लेट प्राप्त करें।
- पंजीकरण पूरा होने पर 15 दिनों के भीतर HSRP प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
नए वाहन के ऑनलाइन पंजीकरण के जरूरी दस्तावेज।
- आवेदक का पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या पासपोर्ट
- पता प्रमाण:
- बिजली/पानी का बिल (3 महीने से पुराना न हो)
- रेंट एग्रीमेंट (रजिस्टर्ड)
- वाहन संबंधी दस्तावेज:
- चालान (डीलर द्वारा जारी)
- फॉर्म 21 और 22
- बीमा पॉलिसी (कम से कम थर्ड-पार्टी कवर)
- अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र अगर डीलर द्वारा दिया गया हो
नोट: सभी दस्तावेजों का साइज 1 MB से कम होना चाहिए।
ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान सामान्य गलतियाँ और समाधान।
- गलत दस्तावेज अपलोड करना:
- समाधान: पोर्टल पर दी गई डॉक्यूमेंट लिस्ट को ध्यान से चेक करें।
- फॉर्म में गलत जानकारी:
- समाधान: चालान और RC बुक से डेटा मिलाएँ।
- भुगतान त्रुटि:
- समाधान: भुगतान पेज को रिफ्रेश न करें। 24 घंटे बाद पुनः प्रयास करें।
- स्लॉट न मिलना:
- समाधान: सुबह 9-11 बजे के बीच पोर्टल चेक करें (नए स्लॉट इसी समय जोड़े जाते हैं)।
पंजीकरण स्टेटस कैसे ट्रैक करें ?
- ऑनलाइन तरीका:
- पारिवाहन पोर्टल पर ‘Application Status’ में रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
- एसएमएस: VAHAN <स्पेस> रजिस्ट्रेशन नंबर को 56767 पर भेजें।
- ऑफलाइन तरीका:
- RTO हेल्पलाइन नंबर (जैसे 1800-180-0189) पर कॉल करें।
- अपने जिले के RTO कार्यालय में संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs
क्या ऑनलाइन पंजीकरण के लिए डीलर की मदद जरूरी है ?
नहीं आप खुद पारिवाहन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, डीलर आमतौर पर दस्तावेज एकत्र करने में मदद करते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के बाद वाहन की जांच कहाँ होगी ?
आपके नजदीकी RTO कार्यालय या अधिसूचित इंस्पेक्शन सेंटर में।
क्या ऑनलाइन पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है ?
नहीं फिलहाल सिर्फ दस्तावेज वेरिफिकेशन और वाहन जांच की जाती है।
RC कार्ड कितने दिन में मिलता है ?
ऑनलाइन आवेदन के 7-10 कार्यदिवसों में RC कार्ड डाक से घर आ जाता है। डिजिटल कॉपी DigiLocker से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
गलत जानकारी भरने पर क्या करें ?
Modify Application’ विकल्प का उपयोग करें (सिर्फ 2 बार संशोधन की अनुमति है)।
निष्कर्ष
नए वाहन का ऑनलाइन पंजीकरण कराना आज के समय में सबसे सुविधाजनक विकल्प है। बस कुछ क्लिक्स में आप वाहन को कानूनी रूप से वैध बना सकते हैं। ध्यान रखें कि पंजीकरण में देरी होने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए, डीलर से चालान मिलते ही तुरंत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दें।
अगर आपको प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है, तो पारिवाहन पोर्टल के हेल्पडेस्क (टोल-फ्री नंबर 1800-123-3020) से संपर्क करें।